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उत्तराखंड अग्निवीर सरकारी नौकरी उत्तराखंड में अग्निवीरों को बड़ी राहत, सरकारी नौकरी में लिखित परीक्षा से मिल सकती है छूट

On: September 2, 2026 4:05 AM
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उत्तराखंड अग्निवीर सरकारी नौकरी उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा से छूट देने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।

यह फैसला उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में सेवा पूरी करने के बाद उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तलाश करेंगे।

उत्तराखंड अग्निवीर सरकारी नौकरी
उत्तराखंड अग्निवीर सरकारी नौकरी में परीक्षा से छूट मिल सकती है।

उत्तराखंड अग्निवीर सरकारी नौकरी अग्निवीरों को क्यों मिलेगी परीक्षा में छूट?

गृह मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड सरकार को भेजे गए पत्र में पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की गई है। मंत्रालय का तर्क है कि अग्निवीर पहले ही सेना की कठिन भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं। ऐसे युवाओं के पास अनुशासन, शारीरिक क्षमता, सुरक्षा प्रशिक्षण और कार्य का व्यावहारिक अनुभव पहले से मौजूद होता है।

इसी आधार पर उन्हें कुछ सरकारी भर्तियों में दोबारा लिखित और शारीरिक परीक्षाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होने की व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है।

कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

  • उत्तराखंड सरकार इस संबंध में मौजूदा भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है।
  • इसके लिए कार्मिक विभाग अन्य संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।
  • प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
  • मंजूरी मिलने के बाद संबंधित नियमों में संशोधन किया जा सकेगा।
  • इसका मतलब यह है कि अभी इसे प्रस्तावित व्यवस्था के तौर पर समझना चाहिए।
  • अंतिम लाभ नियमों में संशोधन और उसके लागू होने के बाद ही मिलेगा।

किन सरकारी नौकरियों में मिलेगा फायदा?

उत्तराखंड में पहले से ही कई ग्रुप-सी पदों पर अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। इनमें पुलिस आरक्षी, उपनिरीक्षक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं।

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बटालियन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), वन्यजीव रक्षक और खनन रक्षक जैसे पदों पर भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में जल्द कार्रवाई पर जोर दिया है।

इससे सेना से सेवा पूरी करने के बाद युवाओं के लिए उत्तराखंड में रोजगार के विकल्प बढ़ सकते हैं।

केंद्र सरकार भी दे रही है बड़ी राहत

  • पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs)
  • और असम राइफल्स में महत्वपूर्ण प्रावधान कर चुकी है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन भर्तियों
  • में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित, अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट
  • और पहले बैच के लिए अतिरिक्त पांच साल की आयु छूट का प्रावधान किया गया है।
  • इसके साथ ही उन्हें PST, PET और लिखित परीक्षा से छूट दी गई है।
  • इससे साफ है कि केंद्र सरकार अग्निवीरों की चार साल की सेवा पूरी होने
  • के बाद उनके रोजगार और पुनर्वास को लेकर अलग व्यवस्था विकसित कर रही है।

उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्यों अहम है फैसला?

  • उत्तराखंड को लंबे समय से सैन्य परंपरा वाला राज्य माना जाता है और बड़ी संख्या में युवा
  • सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद रोजगार की संभावनाएं महत्वपूर्ण हैं।
  • अगर राज्य सरकार परीक्षा में छूट और आरक्षण से संबंधित नियमों को लागू करती है
  • तो सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए दोबारा
  • लंबी चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। हालांकि, संबंधित पद की अन्य पात्रता और भर्ती नियम लागू रह सकते हैं।

सरकार ने मांगा रिक्त पदों का ब्योरा

गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त

पदों का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है। इसमें महीनेवार, पदवार और श्रेणीवार जानकारी देने के लिए निर्धारित प्रारूप दिया गया है।

इससे सरकार को यह तय करने में मदद मिलेगी कि किन विभागों और पदों पर पूर्व अग्निवीरों को रोजगार का अवसर दिया जा सकता है।

उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में लिखित परीक्षा से छूट देने की प्रस्तावित व्यवस्था हजारों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद राज्य सरकार नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है और प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।

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