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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण की वेशभूषा पहनाने के मामले में FIR रद्द की

On: July 4, 2026 7:12 AM
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस महिला के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया, जिस पर अपने पालतू कुत्ते को भगवान श्रीकृष्ण की वेशभूषा पहनाकर उसकी तस्वीर WhatsApp स्टेटस पर साझा करने के कारण धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि केवल किसी की भावनाएं आहत महसूस होने से अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर अपमान करने का इरादा साबित न हो।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण की वेशभूषा पहनाने से जुड़े मामले में दर्ज FIR रद्द कर दी।

क्या था पूरा मामला?

मामला जन्माष्टमी के अवसर से जुड़ा था। शिकायत के अनुसार महिला ने अपने पालतू कुत्ते को भगवान श्रीकृष्ण जैसी पोशाक पहनाई और उसकी तस्वीर WhatsApp स्टेटस पर लगाई। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई कि इस कार्य से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

महिला का पक्ष

  • जांच के दौरान महिला ने बताया कि वह अपने पालतू कुत्ते को परिवार के सदस्य और
  • अपने बच्चे की तरह मानती हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर उन्होंने श्रद्धा और स्नेह की भावना
  • से उसे पारंपरिक पोशाक पहनाई थी। उनका किसी धर्म या समुदाय का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में केवल घटना नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण मंशा (Mens Rea) भी महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य किसी धर्म का अपमान करना नहीं है, तो केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के आधार पर आपराधिक कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती। अदालत ने पाया कि इस मामले में जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का पर्याप्त आधार मौजूद नहीं था।

अदालत की टिप्पणी क्यों महत्वपूर्ण है?

  • इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन
  • के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया
  • कि कानून का उपयोग केवल उन मामलों में होना चाहिए
  • जहां दुर्भावनापूर्ण इरादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। अच्छे विश्वास (Good Faith) में किए गए
  • कार्यों को हर स्थिति में आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए सीख

  • आज के समय में WhatsApp, Facebook, Instagram और अन्य सोशल मीडिया
  • प्लेटफॉर्म पर फोटो और वीडियो साझा करना आम बात है। हालांकि किसी भी धार्मिक
  • सामाजिक या सांस्कृतिक विषय से जुड़ी सामग्री पोस्ट करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है।
  • यदि किसी पोस्ट से विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उसे साझा करने से पहले
  • उसके संभावित प्रभाव पर विचार करना बेहतर रहता है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट कानून क्या कहता है?

भारतीय कानून के तहत धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में अदालत यह भी देखती है कि क्या किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी धर्म या समुदाय का अपमान करने का प्रयास किया था। केवल किसी की व्यक्तिगत भावना आहत होने से हर मामले में आपराधिक दायित्व स्वतः स्थापित नहीं हो जाता। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी आपराधिक कार्रवाई के लिए केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते, बल्कि दुर्भावनापूर्ण मंशा का प्रमाण भी आवश्यक होता है। अदालत ने इस मामले में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर FIR को रद्द करते हुए कहा कि महिला का कार्य व्यक्तिगत श्रद्धा और स्नेह का प्रदर्शन था, न कि किसी धर्म का अपमान करने का प्रयास।

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